नागरिक आपूर्ति विभाग की कार्रवाई
गुना 15 नवम्बर / जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग किये जाने के फलस्वरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई करते हुए अनियमितताओं के चलते 4,45,000 रूपये राशि का अर्थदण्ड लगाया गया है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग करने पर 255000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। जिसमें से 215000 रूपये संबंधित संस्थानों से जमा करा दी गयी। शेष पर कार्यवाही जारी है।
इस आशय की जानकारी में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमति ज्योति बघेल ने बताया कि जिले में संचालित डीजल एवं पेट्रोल पंपों पर की गई जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने के फलस्वरूप भी अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इनमें ज्योतिर्मय पेट्रोल पंप राघौगढ पर 60000 रूपये, जी.एस.एण्ड सन्स झमझरा पर 40000 रूपये, कमला फिल एण्ड फलायी गुना पर 10000 रूपये, महुगढा टेड्रिंग कंपनी गुना पर 25000 रूपये तथा रिलाइंस पेट्रोल पंप नारोनी राघौगढ पर 25000 रूपये का अधिरोपित अर्थदण्ड शामिल है। इसके अतिरिक्त चारू गैस एजेन्सी गुना की भी जांच की गई। जांच में अनियमितता पाए जाने पर 30000 रूपये का अर्थदण्ड अधिेरोपित किया गया।
विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगभग साढे 4 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित 2,15,000 रूपये राशि वसूली गई