गुना । परियोजना संचालक (आत्मा) किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले के किसान भाईयों से आग्रह किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है। जो वृद्धावस्था संरक्षण और लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष में 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके नाम 01 अगस्त 2019 को राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखायी देते हैं। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में 42646 कृषक इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखते हैं। कृषक पंजीयन हेतु अपने पास के लोक सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर योजना के अधिकारिक पोर्टल https://pmkmy.gov.in/ पर नि:शुल्क पंजीयन करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम 3000 रूपये प्राप्त होता है और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नि के लिए लागू होती है। योजना की परिपक्वता पर एक व्यक्ति 3000 रूपये पेंशन की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक योगदान 55 रूपये से 200 रूपये प्रति माह तक करना होगा।
उन्होंने बताया कि पात्रता मापदण्डों में लघु और सीमांत किसानों के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच प्रवेश आयु तथा संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि तथा आधार कार्ड, बचत बैंक खाता एवं पीएम किसान खाता होना अनिवार्य है।
उन्होंने किसान भाईयों से आग्रह किया है कि वे अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के विकास खण्ड कार्यालयों में तत्काल संपर्क करें।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना