धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कलेक्‍टर द्वारा संशोधित आदेश जारी

 



गुना । कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री एस. विश्‍वनाथन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत शर्तो के अधीन कुछ ढील दी गई है। जारी आदेश में उन्‍होंने जिला गुना के ग्रामीण क्षेत्र में समस्त दुकाने खोले जाने की अनुमति प्रदान की है (शॉपिंग काम्‍पलेक्‍स, जिम, होटल, सैलून, ब्‍यूटी पार्लर, एवं बार/ शराब की दुकानों को छोड़कर)।
  उन्‍होंने नगरीय क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक्स एवं इलेक्ट्रीकल्स विकय एवं सर्विस सेंटर, हार्डवेयर, प्लायवुड, सीमेंट व बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रायवेट ऑफिस (50 प्रतिशत स्टाफ के साथ), नॉन बैंकिंग फायनेंशियल कम्पनी (एन.बी.एफ.सी.) (50 प्रतिशत स्टाफ के साथ), दो पहिया एवं चार पहिया वाहन के सर्विस सेंटर, पेट (PET) शॉप (पालतू पशुओ हेतु), चश्‍में की दुकानें एवं संस्‍थाएं खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। 
 उन्‍होंने ग्रामीण क्षेत्रों की भांति मॉल एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, होटल, सैलून, ब्‍यूटी पार्लर एवं बार/ शराब की दुकानें, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर नगरीय क्षेत्र में बंद रहने के निर्देश जारी किए हैं। उपरोक्त समस्त दुकानें रविवार को बंद रहेंगी तथा अन्य दिनों में प्रातः 10 से सांयकाल 5 बजे तक खुली रहेगी तथा सभी दुकानो एवं प्रायवेट ऑफिस पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेनेटाइजर व मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा ।
 उन्‍होंने सम्पूर्ण जिले में चार पहिया वाहनो में दो व्यक्ति-यथा ड्रायवर व पिछली सीट पर एक व्यक्ति एवं दो पाहिया वाहनों में केवल चालक को अनुमति जारी की है। उन्‍होंने पूर्व आदेश का शेष भाग यथावत रहने के निर्देश भी दिए हैं। 


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