गुना ।प्रदेश के काफी सारे लोग अन्य प्रदेशों में एवं अन्य प्रदेशों के लोग मध्यप्रदेश में लॉक डाउन के कारण फंसे हुये हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने साधनों से या साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में/ प्रदेश के बाहर स्थित अपने घरों में आने को तैयार हैं। इस हेतु इस आशय की जानकारी में अपर मुख्य सचिव प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम मंत्रालय भोपाल ने दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि ई-पास संबंधित जिलों के द्वारा जारी किया जाए। जिससे वे आ अथवा जा सकें।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के कारण रूके हुये हैं तथा अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं, के द्वारा http://mapit.gov.in/covid-19 आवेदन करने पर ई-पास संबंधित जिलों द्वारा जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर रूके लोग अपने संसाधन से अगर प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी उक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे तथा वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों ई-पास जारी करने की प्रक्रिया पूर्ववत् जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु एवं परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी। ये दोनों ही सुविधायें इन्दौर, भोपाल व उज्जैन में नही दी जा सकेगी। वहां मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु पर चिकित्सीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत् ही अनुमतियां जारी की जाएंगी।
उक्त निर्देश इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिलों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा जिलों के कंटन्मेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जावेगा एवं आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा। उन्हें 14 दिवस के होम क्वेरेनटाईन रहना होगा।