'
गुना । मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी संक्रमण से सुरक्षा के उपाय अंतर्गत शहरी महिलाओं को घर बैठे सूती कपड़े के मास्क निर्माण कर रोजगार की उपलब्धता हेतु जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गयी है। योजना का शुभारंभ दिनांक 24 अप्रैल 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा प्रारंभ किया गया। उक्त दिनांक में भोपाल, इंदौर, रायसेन, नीमच के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा गुना जिले की महावीरपुरा निवासी नूरी बानो से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर योजना की जानकारी प्रदाय की गई।
मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजनांतर्गत में गुना शहरी क्षेत्र में शहरी महिलाओं का पंजीयन क्रमशः नगर पालिका गुना 159, नगर पालिका राघौगढ 170, नगर परिषद् आरोन 48, नगर परिषद चांचौडा - बीनागंज 92 एवं नगर परिषद कुंभराज 69 इस प्रकार जिले में कुल 538 महिलाओं ने पंजीयन किया है। पूरे प्रदेश में गुना जिला महिलाओं के पंजीकरण में तीसरे स्थान पर है। जीवन शक्ति योजना की वेवसाईट www.maskupmp.mp.gov. in है। योजनांतर्गत पंजीकृत महिलाओं को 8X4 साईज का 40 जी.एस.एम. में सूती कपडे का मास्क निर्मित कर संबंधित निकाय को प्रदाय करना है। मास्क के लिए कोई रंग का प्रतिबंध नहीं है। जिले में सभी पंजीकृत महिलाओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाईल में कार्य आदेश का एसएमएस शासन द्वारा प्रदाय किए जा चुके हैं। जिले में योजना अंतर्गत कुल 538 पंजीकरण हुए है। जिसमें सभी को 200 मास्क प्रति महिला के हिसाब से 107600 मास्क निर्माण के कार्य आदेश एस.एम.एस. शासन द्वारा भेजा गया है।
योजनांतर्गत प्रत्येक मास्क निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्मित कर संबंधित नगरीय निकाय में महिला को जमा करने पर एक पावती प्रदाय की जाएगी। जिसकी दूसरी प्रति में कार्य आदेश क्रमांक से पोर्टल में सत्यापन किया जाएगा। तदोपरांत 11 रूपये प्रति मास्क के मान से महिलाओं के पंजीकृत खातों में राशि सीधे शासन से हस्तांतरित होगी।
जिले स्तर पर योजना कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन के मार्गदर्शन एवं डिप्टी कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण श्रीमति सोनम जैन के अनुश्रवण में रहेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नोडल अधिकारी निकाय हेतु नामांकित किया गया है। जिससे महिलाओं को योजना का पूर्णं लाभ मिल सके। जीवन शक्ति योजना अंतर्गत सभी इच्छुक शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं नोडल अधिकारी से 11 रूपये प्रति मास्क राशि भुगतान कर भी प्राप्त कर सकती हैं। विक्रित मास्क का विवरण नामित अधिकारी पोर्टल पर जानकारी तत्काल दर्ज करेंगे। इसके बाद विक्रय किये गये मास्कों की राशि नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के आधार पर मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल को राशि शासन निर्देशानुसार जमा करा दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित निकाय के सीएमओ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।