कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

 


 


 




गुना । जिला गुना में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिए पाया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये एवं संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री एस. विश्‍वनाथन द्वारा 08 मई 2020 को प्रातः 07:00 बजे से आगागी आदेश तक की अवधि के लिये धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किए गए हैं। 
 उन्‍होंने जारी आदेश में संपूर्ण जिले में अंतर जिला एवं जिले के भीतर बसों के परिवहन एवं ऑटो रिक्शा तथा टैक्‍सी के परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाई है।  नगर पालिका क्षेत्र गुना एवं नगर पंचायत चांचौडा-बीनागंज क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत बापचा लहरिया में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान दूध डेयरी (समय प्रातः 07:00 से 10.00 बजे तक), दवाई एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकानों, (समय पर कोई प्रतिबंध नहीं), एटीएम, पेट्रोल पम्प एवं एल. पी.जी. सिलेण्डर के वितरण एजेन्सी (समय पर कोई प्रतिबंध नहीं) पर प्रतिबंध नही रहेगा। 
  उन्‍होंने नगर पालिका क्षेत्र गुना एवं नगर पंचायत चांचौडा-बीनागंज क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत वापचा लहरिया में समस्त प्रकार के दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की है। मात्र आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में इससे नागरिकों को छूट रहेगी तथा कोविड नियंत्रण हेतु ड्यूटी पर तैनात जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। 


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