गुना । मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी आदेश के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने आंशिक संशोधन करते हुए गुना जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों एवं भांग दुकानों का संचालन के समय को संशोधित किया जाकर मदिरा एवं भांग दुकानों के खुलने का समय प्रात: 7 बजे सांय 7 बजे तक निर्धारित किया है। शेष शर्ते पूर्ववत लागू रहेंगी। उन्होंने सर्वसंबंधितों से जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।