नगरीय निकायों में सूती मास्‍क उपलब्‍ध कार्यालय प्रमुख भेजें मांग पत्र

 


गुना।  मध्यप्रदेश शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण श्रीमति सोनम जैन ने बताया कि जीवन शक्ति योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवासरत महिला उद्यमियों से सूती के कपड़े के मास्‍क का निर्माण करवाकर जिले की समस्त निकायों के माध्यम से एकत्रीकरण किया जा रहा है। इन मास्कों को जिले अंतर्गत सभी शासकीय, अशासकीय संस्थान, उपक्रम, उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक मांग अनुसार विक्रय किया जाना है।
 उन्‍होंने जिले के समस्‍त कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि यदि उनके विभाग/ कार्यालय को मास्‍क की आवश्‍यकता हो तो अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय का 11 रूपये प्रति मास्‍क के मान से मांग प्रेषित कर प्राप्‍त कर सकते हैं।
 उन्‍होंने बताया कि शासन द्वारा इस संबंध में विक्रय का प्रति मास्‍क मूल्य 11 रूपये निर्धारित किया गया है। उक्त राशि निकाय को नगद अथवा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल के नाम डिमांड ड्राफ्ट एचडीएफसी बैंक अकाउंट नंबर 50200048995439 के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं।
 उन्‍होंने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जनहित और राष्ट्रहित में निकाय से अपनी आवश्यकतानुसार मास्‍क क्रय करने का आग्रह किया है।


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